रायबरेली। बिना अनुमति जिले से बाहर गए तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जायेगा । शुक्रवार को डीएम शुभ्रा सक्सेना ने आदेश जारी कर बताया की कोरोना कोविड 19 राष्ट्रीय आपदा घोषित हो चुका है। इस समय सभी अवकाश निरस्त हैं।
जिले व प्रदेश की सभी सीमाए सील हैं केवल शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन ही प्रवेश कराए जा रहे हैं। शासकीय कोषागार से वेतन पाने वाला कोई भी कर्मचारी या अधिकारी यदि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ कर जिले के बाहर जाता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया जायेगा। डीएम के इस आदेश से कर्मचारियों व अधिकारियों में हड़कंप मच गया हैं।
सूत्रों की माने तो कुछ अधिकारी व कर्मचारी लाकडाऊन के दौरान ही सेटिंग-गेटिग कर के मुख्यालय छोड़ चुके है उन पर आफत आ गयी है। ऐसे कामचोरों की अब खैर नहीं, इन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम के सख्त रवैये ने इन लापरवाह कर्मचारियों व आधिकारियों के होश उड़ा दिये हैं। कुछ भी हो डीएम के इस आदेश ने उन बेचारों की नींद उड़ा दी है जो मुख्यालय मे नही हैं। अब वो न आ सकते हैं न बता सकते हैं। क्योकि अगर उनके मुख्यालय छोड़ने की भनक भी डीएम को लगी तो ऐसे में उनका जेल जाना तय हैं।
रिपोर्ट-दुर्गेश मिश्रा