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मुंबई: 23 जून से प्लास्टिक बैन, उल्लंघन पर 10 हजार का जुर्माना

23 जून से मुंबई में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। यदि इसके बाद कोई प्‍लास्टिक का कैरी बैग उपयोग करता या किसी दुकानदार से लेता पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। बीएमसी ने इसे सख्‍ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इंस्‍पेक्‍टर्स की सूची जारी की है जो कि दुकानों पर प्‍लास्टिक पर नजर रखेंगे। इसके बाद इंस्‍पेक्‍टर्स की दो और सूचियां जारी की जाएंगी। ये बाजार और मॉल सहित गलियों के हॉकर्स पर निगरानी रखेंगे। ये इंस्‍पेक्‍टर्स बीएमसी के विभिन्‍न विभागों के कर्मचारी हैं, जिन्‍हें जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

प्लास्टिक बैन को लेकर

मुंबई बीएमसी की डिप्‍टी इंचार्ज निधि चौधरी ने बताया कि फिलहाल, बीएमसी दुकानदारों पर जुर्माना लगाना शुरू करेगा। जो नागरिक ये प्‍लास्टिक लेंगे, उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। नागरिकों को तीन महीने का समय दिया गया था ताकि वे पेपर और कपड़े से बने बैग का उपयोग शुरू करें। राज्‍य सरकार ने 23 मार्च को प्‍लास्टिक बैग बेन करने की सूचना जारी की थी।

इसके लिए तीन महीने की मियाद दी थी। चैधरी ने कहा कि इस अवधि के दौरान भी एक भी जुर्माने का केस सामने नहीं आया। हमारा इरादा इस नियम को थोपने का नहीं है। प्‍लास्टिक बेन को लेकर तीन विभागों की जिम्‍मेदारी रहेगी।

मार्केट डिपार्टमेंट जिसमें 200 इंस्‍पेक्‍टर होंगे, दुकान और स्‍थापित विभाग जो कि पूरे शहर की दुकानों पर निगाह रखेंगे। लाइसेंस डिपार्टमेंट जो कि गलियों के हॉकर्स पर प्रतिबंध लगाएगा। कुल 225 कर्मचारी इसके लिए अनुबंधित हैं। हालांकि उनके पास आईडी कार्ड और बीएमसी अधिकारियों द्वारा हस्‍ताक्षरित पत्र भी होंगे।

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