उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी, जो 72 घंटे पहले की कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। यह फैसला सिर्फ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी लागू होगा। उन्हें भी अपनी कोविड की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी, उसके बाद ही मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा।
एक अप्रैल से विधिवत कुंभ मेला शुरू करने की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस को सख्ती से पूरा किया जाए।
कोर्ट ने सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश को बताया गलत
कोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले को गलत बताया, जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। बता दें कि पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुंभ को आस्था का विषय बताते हुए इसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-मुक्त जांच रिपोर्ट लाने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और कहा था कि 12 साल में आने वाले इस धार्मिक मेले में लोग बेरोकटोक आ सकेंगे। हालांकि, उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के भी आदेश दिए थे।
आदेश स्पष्ट, हर किसी को लानी होगी कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट
अब मेला प्रशासन ने सख्त और स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि मेला क्षेत्र में आने वाले हर शख्स को अपने साथ 72 घंटे पहले की कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट या टीकाकरण रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। यह स्पष्ट है कि आदेश मेला क्षेत्र से बाहर के हर किसी के लिए लागू होगा, चाहे पर स्थानीय निवासी ही क्यों न हों।