केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है. इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन समेत कई सुविधाएं शामिल हैं. वहीं इसी को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने अब लाइसेंस बनवाने के लिए दिए जाने वाले ड्राइविंग टेस्ट को लेकर भी बदलाव कर दिया है.
नए नियम के अनुसार ऑथेराइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग देने के लिए सिमुलेटर के साथ-साथ डेडिकेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे. यहां पर आवेदकों को ड्राइविंग के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ड्राइविंग की बारीकियां सीख सकें और रोड पर बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकें.
नए अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त ट्राइविंग सेंटर्स में हल्के मोटर व्हीकल ड्राइविंग कोर्स के शुरू होने की तारीख से अधिकतम 4 सप्ताह की अवधि में 29 घंटे का समय लगेगा. इसका मतलब है कि कोर्स शुरू होने के बाद से आवेदक को 4 सप्ताह में ड्राइविंग सीखना होगा. इस कोर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होगा.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसके बाद अब रजिस्टर्ड ड्राइविंग सेंटर्स से सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लेने वाले कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दोबारा ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा.