विमान में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार अब विमान सुरक्षा को खतरे में डालने वाले दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई। इसमें विमान में हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने के दोषी व्यक्तियों पर सजा के अलावा 10 लाख के मौजूदा जुर्माने को बढ़ाकर 1 करोड़ करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधेयक को एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा।
एयरक्राफ्ट संशोधन बिल में एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों के नियम-कायदों को एक्ट के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन से इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन आइसीएओ की सुरक्षा संबंधी शर्ते भी पूरी होंगी। इसके अलावा इससे भारत के तीनों विमानन नियामकों-उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (AAIB) को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने एनएचएआई को इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना की अनुमति भी दे दी है। इससे एनएचएआई को ऐसी पूरी हो चुकी सड़क परियोजनाओं के मौद्रीकरण में भी सुविधा होगी, जो कम से कम एक साल से टोल संग्रह कर रही हों।