औरैया। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने अभियुक्त मानसिंह ऊर्फ बबलू की अपराधिक क्रियाकलापों से खरीदी गई कार को कुर्क करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक सुनीति ने बताया कि थाना अछल्दा क्षेत्र का अभियुक्त मान सिंह उर्फ बबलू चार वर्ष से संगठित होकर गिरोह बनाकर अपराध कर रहा है और इसके ऊपर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। उक्त के द्वारा अपराध से कमाए गए अवैध धन से एक कार भी खरीदी गई है।
जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत बबलू की कार को कुर्क करने का आदेश दिया है। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना अछल्दा को आदेश दिया कि वाहन के स्वामी को नोटिस जारी हो कि वह नोटिस प्राप्ति के तीन माह के अंदर अपना अभ्यावेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने सीओ बिधूना, एसडीएम बिधूना को निर्देश दिए कि वह वाहन का फोटो पंचनामा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें।
रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर