रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट संबंधी निर्देशों के पालन में देरी को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही RBI ने तीन अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बैंकों
भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर 4 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपये, देना बैंक पर 2 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यूनियन बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना
यूनियन बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को बताया कि स्विफ्ट से संबंधित नियंत्रण को मजबूत करने और समय के भीतर इस पर अमल करने में देरी करने के कारण RBI ने उसके ऊपर भी तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
उधर, देना बैंक ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक के 20 फरवरी 2018 को जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर केन्द्रीय बैंक ने उस पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अन्य जानकारी में IDBI बैंक ने कहा कि स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जारी निर्देशों का समयबद्ध पालन नहीं करने पर रिजर्व बेंक ने उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आईडीबीआई बैंक ने कहा कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति न हो।