RBI ने शुक्रवार को KYC के गाइडलाइंस ने परिवर्तन कर बैंकों और वित्त कंपनियों के ग्राहकों के लिए Aadhar (आधार) को प्रमुखता दी। RBI ने ग्राहकों के पते और उनकी पहचान के लिए आधार को अन्य दस्तावेजों की जगह प्रयोग करने का फैसला दिया।
Aadhar से पैसों की लेन-देन में होगी सावधानी
आरबीआई के अनुसार ये नए मानदंड Aadhar आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के तहत तय किए गए हैं। आरबीआई ने अन्य ऑफिशियली वैध दस्तावेजों के प्रयोग से संबंधित उन सेक्शन्स में सुधार किए हैं जिनमें नियमों के तहत बैंक कस्टमर के पते और उसकी पहचान के लिए प्रूफ के तौर पर उपयोग करते हैं।
नए नियमों के तहत सर्कुलर में लेन-देन में सावधानी रखने के लिए आरबीआई से विनियमित संस्थानों को ग्राहकों से आधार नंबर, पैन या इनकम टैक्स नियमों के तहत परिभाषित फार्म नं. 60 लेना होगा. ये नियम आधार के लिए योग्य सभी नागरिकों पर लागू है।
- पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सेवाओं के लिए 31 मार्च तक आधार को लिंक करने की अनिवार्यता थी।
- संवैधानिक पीठ का आधार की मान्यता पर फैसला आने के बाद बैंकों और टेलिकॉम सर्विसेस के साथ अन्य सरकारी योजनाओं में आधार को लिंक करने की समय सीमा हटा दी गई।
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