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वोडाफोन को राहत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- कंपनी को लौटाओ 833 करोड़ रुपए

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दरअसल कोर्ट ने वोडाफोन को 833 करोड़ रुपये का कर वापस करने के बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है. अदालत ने केंद्र सरकार (आयकर विभाग)की अपील को खारिज कर दिया.

हालांकि आयकर विभाग का तर्क था कि धनवापसी को बकाए के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने यहां तक कहा कि आईटी विभाग के पास भविष्य की मांगों के मद्देनजर धनवापसी को रोकने का अधिकार नहीं है. 26 जून को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 सप्ताह के भीतर रिफंड करने को कहा था. वोडाफोन आइडिया ने अपने एडजस्ट ग्रास रेवेन्यू बकाया के लगभग 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, इस पर अभी भी सरकार के 50,399 करोड़ रुपये का बकाया है.

वहीं एजीआर मामले में इसी सप्ताह सोमवार को कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज को पिछले 10 साल की बैलेंस शीट देने को कहा था. भारती एयरटेल पर कुल 44,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया पर 58,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है.

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