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Deputy CM और मंत्री स्वामी प्रसाद के खिलाफ वारंट

लखनऊ। माननीयों के खिलाफ मुकदमों की विशेष अदालत ने प्रदेश के Deputy CM डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री रीता जोशी व स्वामी प्रसाद मौर्य और विधायक रवीन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य

विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने डिप्टी सीएम Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दस वर्ष पुराने धोखाधड़ी के एक मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में 10 आरोपी बनाए गए हैं। मोहब्बतपुर पइंसा थाने में 22 सितम्बर 2008 को 10 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोप है कि मां दुर्गा कमेटी बनाकर व पैड छपवाकर धन वसूला गया।

पडरौना कुशीनगर में दर्ज मुकदमे में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाया गया है कि 20 जनवरी 2012 को कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में वोटरों को भोजन व रुपये बांट रहे थे। इस मामले में उनके खिलाफ 24 दिसम्बर 2013 से वारंट चल रहा है।
लखनऊ से आई फाइल में पर्यटन व महिला कल्याण मंत्री रीता जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

जारी करने का आदेश प्रभावी है। वजीरगंज लखनऊ में आईपीसी की धारा 188, 336 के तहत दर्ज मुकदमा 16 फरवरी 2010 की घटना से जुड़ा है। शासन की ओर से इस मुकदमे को वापस लेने की अर्जी भी दाखिल की गई है।
भदोही से विधायक रवीन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र में कहा गया कि 17 जनवरी 2012 को नाम, चिह्न का कैलेंडर बांट रहे थे। बिजली के खम्भे पर लटका रहे थे। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश है।

 

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