लखनऊ। सहायक शिक्षकों के 68 हजार 500 पदों पर भर्ती मामले में High Court हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरी चयन प्रक्रिया की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई को यह जांच छह माह में पूरी करनी होगी। न्यायालय ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के मामले में पहले महाधिवक्ता से पूछा था कि राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार है अथवा नहीं। जिस पर महाधिवक्ता द्वारा सरकार की ओर से सीबीआई जांच से इंकार कर दिया गया था।
High Court ने यह बड़ा फैसला
इसके गुरुवार को High Court हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। बार कोड बदलने पर कोर्ट सख्त यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने कई अभ्यर्थियों की दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर अंकित बार कोड अंदर के पृष्ठों से मेल नहीं खा रहे हैं। न्यायालय ने तब ही इस पर हैरानी जताते हुए कहा था कि उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई हैं। इस पर महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने मामले की पर्याप्त जांच का भरोसा दिया था।
दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे साथ ही यह भी आश्वासन दिया था कि इन मामलों में दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाकर मामले की जांच करने का दावा भी सरकार की ओर से किया गया लेकिन गुरुवार को सुनाए फैसले में जांच कमेटी के रवैये पर न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी में रखा गया था। उनके भी चयन पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया। जांच कमेटी के सदस्यों पर ऐतराज न्यायालय ने कहा कि जांच कमेटी में दो सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग के ही हैं। न्यायसंगत अपेक्षा के सिद्धांत के तहत दोनों को जांच कमेटी में नहीं रखा जाना चाहिए था क्योंकि उसी विभाग के अधिकारी उक्त जांच के दायरे में हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि वर्तमान चयन प्रक्रिया पर भारी भ्रष्टाचार व गैर-कानूनी चयन के आरोप हैं।