नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बंद विदेशी कैदियों (Foreign Prisoners) के संबंध में केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास विदेशियों के कितने केस लंबित है और इन ट्रिब्यूनल ने असम में कितने लोगों को विदेशी घोषित किया है।
कितने समय से विदेशी कैदी ‘Detention Center’ में
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि कितने समय से संदिग्ध विदेशी कैदी ‘Detention Center’ में रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा ट्रिब्यूनल से विदेशी करार दिए जाने के बाद से कितनों को उनके देश वापस भेजा गया है।
भारत सरकार उन्हें उनके देश नहीं भेज सकी
ज्ञात होकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि इनमें से कुछ ऐसे कैदी भी हैं,जो अपनी सजा भुगतने के बाद भी ‘Detention Center’ में रखे गए हैं क्योंकि भारत सरकार उन्हें उनके देश नहीं भेज सकी है।
9 ‘डिटेंशन सेंटर’ में 986 संदिग्ध विदेशियों को
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि सजा काट चुके विदेशी कैदियों की उनके देश वापसी के लिए सरकार क्या प्रबंध कर रही है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 9 ‘डिटेंशन सेंटर’ में 986 संदिग्ध विदेशियों को रखा गया है। इसके साथ ही पिछले पांच साल में हजारों बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा चुका है।