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सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को निर्देश, 10 दिन बाद मिडिल सीट का नहीं करें बुकिंग

देशभर में घरेलू विमान सेवाओं का संचालान 25 मई से शुरू कर दिया गया है. इस बीच हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दी याचिका पर बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में तीन सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दी है, लेकिन 10 दिन बाद एयरलाइंस को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा, जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान मिडिल सीट को खाली छोड़ा जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एयर इंडिया 10 दिन तक पूर्ण उड़ान चला सकती है, क्योंकि इन उड़ानों के लिए पहले ही बुकिंग हो चुकी है, लेकिन 10 दिनों के बाद यानी 4 जून से एयरलाइंस बीच की सीट की बुकिंग नहीं कर सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलग से आदेश जारी करने को कहा है.

आपको बात दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मिडिल सीट खाली छोडऩे के आदेश वाली याचिका को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस अर्जेंट पिटिशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अगले 10 दिनों तक नॉन शेड्यूल विदेशी उड़ानों के लिए मिडिल सीट बुक कर सकती है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डीजीसीए के महानिदेशक और एयर इंडिया अगर जरूरी समझते हैं तो नियमों में छूट ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको केवल अपने एयर इंडिया की चिंता है, आपको अपने लोगों की (जनता) की सेहत की चिंता होनी चाहिए. हमें लोगों की चिंता है.

ये था बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था. इसके अलावा हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन के सोशल डिस्टेंसिंग सर्कुलेशन का पालन करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए मिडिल सीटों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर खाली रखने की जरूरत थी.

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