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अली जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडराया बुलडोजर चलने का खतरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की ओर से रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उन्हें जमानत देने के आदेश के साथ ही रामपुर कलेक्टर को जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा जमीन पर किए गए अवैध को मुक्त कराने का निर्देश दिया है।

इस याचिका में आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी  को गिराए जाने की आशंका जताते हुए अदालत से इसके खिलाफ कदम उठाए जाने की मांग की है। आजम के वकील निजाम पाशा ने मामले में तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है।उन्होंने बताया कि जमानत की शर्त के तौर पर आजम को विवादित 13.8 हेक्टेयर जमीन को खाली करने को कहा गया है।

यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये वही जमीन है, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनी है। इस तरह सरकार इसे तोड़ने की तैयारी में है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए कहा कि जमानत की शर्त को जमीन के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है।इससे जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाए जाने की संभावना है।

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