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अब सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे बाजार व मॉल, कोरोना प्रोटोकॉल व शर्तों के अनुसार खोलने की होगी अनुमति : वैभव श्रीवास्तव

रायबरेली। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक तथा शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी व कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्तों के साथ गतिविधियां अनुमन्य की गई हैं। इस अनिवार्य शर्त का उल्लघन होने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

जिले में दुकान या बाजार प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, कोविड कन्टेन्मेन्ट जोन को छोडकर खोलने की अनुमति होगी व शनिवार व रविवार सप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी के दौरान पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सैनेटाईजेशन एवं फागिंग का अभियान पूर्व की भांति चलाया जाये। सरकारी विभागो में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयो में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। निजी कम्पनियों के कार्यालयों में उक्त शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कम्पनिया वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता रेस्टोरेन्ट होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट ईटिंग प्वाइन्टस प्रातः 7बजे से रात्रि 9 बजे तक कोविड कन्टेन्मेन्ट जोन को छोड़कर, 50 प्रतिशत छमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्ट के गेट पर पल्स आक्सीमीटर इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जायेगी तथा अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी एवं बीच की खाली कुर्सियो पर न बैठने हेतु क्रॉस अथवा डू नाट सिट की मार्किंग की जायेगी।

माल्स को खोलने की अनुमति सोमवार से शुकवार तक होगी। माल्स की दुकाने एवं रेस्टोरेन्ट उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता के साथ खोले जायेगे माल्स के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाईजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जायेगी। मिठाई,स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड की दुकानो में उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठ कर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।

सब्जी मण्डिया पूर्व की भाति खुली रहेगी परन्तु घनी आबादी में संचालित मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेगे। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनो में व्यक्तियो की उपस्थिति कोविड-19 प्रोटोकॉल व शर्तों प्रतिबन्धो के साथ रहेगी। बन्द स्थानो अथवा खुले स्थानो में एक समय में अधिकतम 50 आंमत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता एवं कोविङ-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। आयोजन ,समारोह स्थलो पर आंमत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। पुरातत्व विभाग के स्मारक,वन्य प्राणि उद्यान (जू),पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेन्टमेन्ट जोन को छोडकर शेष स्थानो या जोन में धर्म स्थलो के अन्दर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान में 50 से अधिक श्रद्धालु इक्टठा न हो।

रेलवे स्टेशन एयर पोर्ट एवं रोडवेज बस में उपयुक्त शर्त के अनुपालन के साथ साथ स्क्रीनिंग व एन्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षण युक्त व्यक्तियो को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानो पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी। दो पहिया वाहनो को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियो को हेलमेट मास्क,फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन आटो रिक्सा चालक के साथ अधिकतम दो यात्री बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में केवल चार व्यक्तियो के बैठने की अनुमति होगी।

स्कूल कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओ, कोचिंग संस्थानो में आनलाइन पढाई की अनुमति विभागीय आदेशो के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक,उच्च शिक्षा के शिक्षको एवं कर्मचारियो को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयो के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।

सिनेमा हॉल व स्टेडियम ,स्वीमिग पूल,जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नही होगी। पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कही पर भीड़ एकत्रित न हो पाये तथा उपरोक्त शर्तो की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की जाये। कोई भी कार्यकम भीड़ भाड़ अथवा जुलूस होना हो वह अग्रिम आदेशो तक पूर्णता प्रतिबन्धित रहेंगें। ट्राफिक संचालन की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाये जिससे कही जाम लगने की स्थिति न हो। कोरोनो के रोकथाम हेतु स्थायी या अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये। जन समान्य से अपेक्षा की जाये की सभी नागरिक कोरोना गाइडलाइन्स का स्वयं पालन कर कोरोना महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें।

रिपोर्ट-दुर्गेश मिश्रा

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