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बढ़ते प्रदूषण को लेकर NGT सख्त, कहा- प्रदूषण फैलाने वाली हर गतिविधि हो बंद

दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस पर स्वयं संज्ञान लेते हुए डीपीसीसी के चेयरमैन, सीपीसीबी के सदस्य सचिव और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को तलब किया। आज यानी मंगलवार को सुनवाई के दौरान NGT ने आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली हर गतिविधि पर रोक लगनी चाहिए।

एनजीटी का कहना है कि साफ हवा में सांस लेना सभी का अधिकार है और ये सरकार का दायित्व है कि इसके लिए काम करे। लोगों को स्वच्छ वायु से वंचित नहीं किया जा सकता है। बता दें कि कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को बढ़ते प्रदूषण को लेकर फटकार लगाई थी।

बताया जा रहा है कि अखबारों और चैनलों पर लगातर बढ़ते प्रदूषण की खबरों को देखते हुए एनजीटी ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। खबरों में बताया जा रहा है कि दिल्ली में पिछले 3 साल में प्रदूषण इस बरा अपने सर्वोच्च स्तर पर है। जिसके बाद एनजीटी ने डीपीसीसी के चेयरमैन, सीपीसीबी के सदस्य सचिव और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को तलब किया है।

एनजीटी का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी लगातार कई दिशा निर्देश सरकार को दे चुके हैं। इसके बाद भी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यसचिव समेत सीपीसीबी के सदस्य सचिव और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को NGT ने निर्देश दिया है कि प्रदूषण फैलान वाली हर गतिविधि पर रोक लगाई जाए।

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