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भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का हर हाल में पालन किया जाएगा- जितिन प्रसाद

लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टालरेंस की नीति का अनुपालन करते हुए प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बदायूं में शाशकीय धनराशि का व्ययवर्तन करने के आरोप में प्रमोद कुमार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खंड बदायूं को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

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लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का अक्षरशः अनुपालन करते हुए दागी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग में किसी भी स्तर पर सरकारी धन की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी, जो भी सम्मिलित पाया जायेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

ज़ीरो टॉलरेंस की नीति

श्री प्रसाद में बताया कि जनपद बदायूं में बदायूं-मेरठ मार्ग व एमएफ रोड पर उच्च दरों पर अतिरिक्त मद से कार्य कराने की शिकायत प्राप्त होने पर प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के पत्र दिनांक 12 जूलाई 2021 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में प्रथम दृष्टया लगभग रू 6 करोड़ 6 लाख 63,738 का व्ययावर्तन करने हेतु उत्तरदायी पाये गये प्रमोद कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूं, कमरूल हसन खान, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूं, मनिन्दर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बदायूं, हितेन्द्र सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूं तथा इसी प्रकरण में 09 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रमोद कुमार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बदायूं को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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