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सुप्रीम कोर्ट से लगा कांग्रेस को झटका, BJP जीत सकती है दोनों राज्यसभा सीटें

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात कांग्रेस को झटका दिया है। उनकी याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता गुजरात प्रदेश कांग्रेस के वकील विवेक तंखा से कहा है कि वे निर्वाचन आयोग के सामने याचिका लगाएं। हम चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही याचिका के रूप में सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लगातार खाली पदों को भरने के लिए एकसाथ चुनाव होते हैं, लेकिन आकस्मिक यानी कैजुअल वैकेंसी के लिए एक साथ चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं हैं। अब अदालतों के कई आदेशों और निर्णय से एक तीसरी श्रेणी स्टेट्यूटरी की सामने आई है। आप इसकी याचिका आयोग के सामने करें।

कोर्ट के निर्णय के बाद भाजपा दोनों सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है, संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, विधायक अलग-अलग वोट करेंगे, ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह भाजपा विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है वे दो बार वोट करके दोनों उम्मीदवारों को जितवाने में कामयाब हो जाएंगे।

गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, लेकिन इसके 175 सदस्य हैं। भाजपा के पास 100 सीटें हैं जबकि कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों के लिए संबंधित राज्य के विधायक ही वोट देते हैं। इन विधायकों में से हर कोई दोनों सीटों के लिए 2 अलग-अलग बैलट से वोट देंगे। ऐसे में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 88 वोटों की दरकार होगी। कांग्रेस के सिर्फ 71 विधायक हैं, लिहाजा उसका दोनों में से किसी पर भी जीत मुश्किल है।

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