बजट 2019 में पैन कार्ड व आधार कार्ड से जुड़े की नियमों में परिवर्तन किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार कार्ड, कैश निकालने, कैश जमा करने, आईटीआर (ITR) फाइलिंग के कई नियमों में परिवर्तन किया है. सरकार का फोकस ब्लैक मनी को रोकना, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दैने व देश में पारदर्शिता लाना है.ये हैं पैन व आधार से जुड़े नियम
1 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान किया कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वो अब आधार नंबर देकर भी अपना कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
2 अब अगर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन नंबर के बदले आधार नंबर दे सकते हैं. बैंक में अगर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो आधार नंबर से कार्य चल जाएगा.
3 अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का सोना खरीदने जाते हैं तो ज्वेलर आपसे पैन कार्ड मांगता है. अब आप ज्वेलर को अपना आधार नंबर दे सकेंगे.
4 अगर आप कोई फोर व्हीलर वाहन खरीदने जा रहे हैं तो अब आप पैन कार्ड के बदले आधार कार्ड दे सकेंगे.
5 अब क्रेडिट कार्ड की अर्जी के लिए भी पैन कार्ड महत्वपूर्ण नहीं होगा. यहां भी आधार नंबर से कार्य चलाया जा सकेगा.
6 अगर आप किसी होटल में एक बिल पर 50 हजार रुपए कै कैश पेमेंट करते हैं या विदेश यात्रा में इतना खर्चा करते हैं तो यहां भी आधार से कार्य चल जाएगा.
7 किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के तौर पर एक वर्ष में 50 हजार का पेमेंट करते हैं तो पैन के बदले आधार नंबर दे सकेंगे.
8 अगर आप किसी कंपनी में जो लिस्टेड नहीं है उसके 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदते हैं तो वहां भी अब आधार नंबर से कार्य चल जाएगा.
9 10 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने पर भी अब पैन के बदले आधार नंबर दे सकते हैं.
10 म्यूचुअल फंड निवेश व शेयरों की खरीद बिक्री में जहां भी पैन कार्ड महत्वपूर्ण है वहां भी आधार नंबर दिया जा सकेगा. सरकार जैसे ही फाइनेंस बिल को मंजूरी देगी ये नियम लागू हो जाएंगे.