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गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े 17 दोषियों को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखी यह शर्त

गुजरात में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 17 दोषियों को जमानत दे दी है, हालांकि इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट की शर्त के मुताबिक इन 17 दोषियों में से कोई भी गुजरात की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जिन 17 दोषियों को जमानत दी है, उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सशर्त जमानत दे दी है। अदालत का कहना है कि जब तक उन लोगों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला ना कर ले, तब तक वे इंदौर और जबलपुर में ही रहेंगे। अदालत की ओर से इन दोषियों के लिए अन्य शर्तें भी तय की गई हैं, जिसमें समाज सेवा करना भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों से कहा है कि जमानत पर रहने के दौरान वो सामाजिक और धार्मिक कार्य करेंगे। साथ ही इंदौर और जबलपुर के विधिक अधिकारियों को यह निर्देष भी दिए गए हैं कि वो जमानत के दौरान दोषियों द्वारा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य करने को सुनिश्चित करें। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने इन सभी 17 दोषियों को दो अलग-अलग बैच में रखा है, जिसमें से एक बैच को इंदौर, तो दूसरे बैच को जबलपुर भेजा है।

यह सभी दोषी जब तक बाहर रहेंगे, उस दौरान कोर्ट ने अफसरों से उन्हें आजीविका के लिए काम करने का भी निर्देश दिया है और साथ ही राज्य कानूनी प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट भी दायर करने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद दंगे भड़क गए थे, जिसमें 33 लोगों की जान चली गई थी।

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