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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद पर सामूहिक नमाज की मंजूरी देने से किया इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद के मौके पर मस्जिद खोलने के मामले में दखल से इंकार कर दिया. ईद पर सामूहिक नमाज की मंजूरी के लिए एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी.

बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, पहले उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये अर्जी पेश की जाए. वो खारिज करे या मामले को लटकाए, तब हम सुनवाई करेंगे.

बता दें कि देश के बाकी हिस्सों की तरह यूपी में लॉकडाउन फेज-4 चल रहा है. सभी धार्मिक स्थल बंद हैं. दारूल उलूम देवबंद जैसे इस्लामिक शिक्षा केंद्र ने लोगों से ईद की नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है. मंगलवार को ही इस बारे में एक फतवा भी जारी किया गया था.

डिवीजन बेंच ने की सुनवाई

ईदगाह और मस्जिदों में नमाज की मंजूरी संबंधी याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने की. याचिका दायर करने वाले शाहिद नामक व्यक्ति ने कहा था कि रमजान में ईद-उल-फितर की सामूहिक नमाज और दुआ पढ़ने के लिए ईदगाहों को खोला जाए. जुमे की नमाज के लिए भी एक घंटे मस्जिदें खोलने की मंजूरी दी जाए.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा, आप (याचिकाकर्ता) मांगों को लेकर सक्षम अधिकारी के पास आवेदन दें. यदि कोई आदेश नहीं होता या लटकाए रखा जाता है, तब आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं. बिना सरकार को अर्जी दिए हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती. आपने सरकार के सामने मांग रखने से पहले याचिका दायर की. हाईकोर्ट फिलहाल, हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

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