वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्र० नि० अ० अधिनियम (द्वितीय) लोकेश राय की अदालत ने मारपीट के मामले में आरोपी अवधेश सिंह को राहत दे दी है। अदालत ने आरोपी अवधेश सिंह ग्राम छितौनी थाना लोहता निवासी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करतें हुए एक- एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर इन शर्त पर रिहा कर दे कि वह विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। साक्ष्यों को डरायेगें धमकायेगा नहीं, साक्ष्य का विलोपन नहीं करेगें तथा बिना विवेचक की पूर्व अनुमति के प्रदेश से बाहर नहीं जायेगा। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय ऊर्फ “चुन्ना राय”, विपीन शर्मा व शैलेन्द्र प्रताप सिंह सरदार ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 नवंबर 2020 को समय करीब 12 बजे दिन वादी सुरेश प्रसाद सिंह का लड़का आशीष कुमार सिंह खेत से घर आ रहा था कि अरविंद सिंह, अवधेश सिंह व सुनील सिंह व अनिल सिंह एक राय होकर उसे जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे से मारने लगे। शोर पर बीच बचाव करनें पहुंचे वादी के दूसरे लड़के रजनीश सिंह को भी अभियुक्तगण ने लाठी डण्डे से बुरी तरह मारकर घायल कर दिया तथा सुनील सिंह आदि के परिवार के गोलू, आशीष टीवीएस चैम्प व रजनीश सिंह के गाड़ी बुलेट को तोड़ दिया तथा आशिष कुमार सिंह का मोबाइल तोड़ दिये, जिसमें आशिष व रजनीश को गंभीर छोटे आयी। अभियुक्तों ने गाली गुप्ता भी दिया। जिसपर वादी ने लोहता थाने में आईपीसी की धारा 147, 149, 307, 323, 504 व 427 दर्ज कराया।
रिपोर्ट-जमील अख्तर