पालघर भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) मामले में गिरफ्तार किए गए 89 लोगों को ठाणे की एक अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी. अदालत ने सभी 89 लोगों पर जमानत के लिए 15 हजार रुपये की राशि जमा कराने का निर्देश दिया है. अदालत ने इन्हें इस आधार पर जमानत दी कि ये लोग केवल घटनास्थल पर मौजूद भर थे.
इससे पहले अदालत ने आठ दिसंबर 2020 को भी मामले के 47 आरोपियों को और नवंबर में 58 लोगों को जमानत दी थी. इस मामले में पुलिस अभी तक करीब 250 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनमें से 180 से अधिक लोगों को जमानत मिल चुकी है.
पालघर में 16 अप्रैल 2020 को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने दो साधुओं महाराज कल्पवृक्षगिरी (70), सुशीलगिरी महाराज (35) व उनके ड्राइवर नीलेश (30) को पीट पीटकर मार डाला था. दोनों साधु अंतिम संस्कार में शामिल होने गुजरात जा रहे थे. मामले में महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी (अपराध) ने आरोपपत्र दायर किया था.