फिरोजाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव ने 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी नीरज को आजीवन कारावास व 53 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया जबकि सह- अभियुक्त को पाॅच वर्ष का कारावास एवं तीन हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया। जुर्माने की धनराशि का 80 प्रतिशत पीड़िता के आश्रितों को दिये जाने का आदेश पारित किया गया।
मामला थाना लाइनपार से जुड़ा है। वादी की नातिनी पीड़िता उम्र 14 वर्ष दिनांक 31 दिसम्बर 2016 को सुबह करीब 6.30 बजे शौच करने के लिए गयी थी जो अभी तक वापस नहीं आयी। जब वादी ने पता किया तो जानकारी हुई कि पीड़िता को नीरज पुत्र भगवती भगवती प्रसाद निवासी सन्त नगर थाना लाइनपार फिरोजाबाद बहला फुसला कर ले गया है। नीरज पहले भी आते जाते पीड़िता के साथ छेडछाड करता था तथा घर के आसपास चक्कर लगाता रहता था। वादी ने उसे कई बार मना किया। उसके इस अपराध में सगा भाई जितेन्द्र व भान्जा सुन्दर उर्फ श्याम सुन्दर पुत्र राजकुमार भी शामिल है।
पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी नीरज एवं उसके भान्जे सुन्दर उर्फ श्याम सुन्दर के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव की न्यायालय में की गयी। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की माॅग की। न्यायालय में सात गवाहों के ब्यान दर्ज किये गये। शासन की ओर से पैरवी विशेष अभियोजक अवधेश भारद्वाज एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कमल सिंह ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।
रिपोर्ट-मयंक शर्मा