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दिल्ली दंगे के आरोपियों की ज़मानत हुई रद्द, SC ने कहा-“देश में नहीं मांगी जा सकेगी राहत…”

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा को नोटिस जारी किया लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया।

जजों ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाई कोर्ट ने बेल के मामले में 125 पन्ने का आदेश दिया. किसी ने UAPA की वैधता को चुनौती नहीं दी थी. फिर भी हाई कोर्ट ने कानून की व्याख्या की. उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठा दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के व्यापक बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत बताई है. जजों ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर तीनों आरोपियों नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा को नोटिस जारी किया.

जवाब के लिए 4 हफ्ते का समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि 19 जुलाई से शुरू हो रहे हफ्ते में मामले को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा.कलिता, नरवाल और तन्हा को 2020 के मई में गिरफ्तार किया गया था और ये करीब एक साल हिरासत में थे। 15 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी।

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