औरैया। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश आबकारी देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनो एवं व्यवस्ईनियमावली 2001 के क्रम में आबकारी अधिनियम खंड प्रथम के नियम 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जनपद के समस्त देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनो की बिक्री बंद रहेगी। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर