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चारा घोटाला केस में दोषी लालू प्रसाद यादव को मिली 5 साल के लिए जेल की सजा व लगा 60 लाख रुपये का जुर्माना

चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें केस में दोषी लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है.सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रयाद को 5 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी. लालू यादव इस समय रांची र‍िम्‍स में इलाजरत हैं.

सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है.

चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

 

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