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डीएम ने दिए निर्देश,दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुँचाने वालों को करें पुरुस्कृत

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश दिए है कि अगर कोई व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है या फिर सूचित करता है तो ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाय.
डीएम के निर्देशन में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में गुरूवार को कलैक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में प्रमुख बिन्दु सार्वजनिक सेवायानों से हुई दुर्घटना में घायल हुये व्यक्तियों को तत्काल “गोल्डन आवर्स में” चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया, साथ ही सूचना देने वाले “गुड सेमेरिटन“ की पहचान कर उनको पुरस्कृत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होने जनपद में पुराने ब्लैक स्पॉट्स पर कार्यवाही करने सांकेतक बोर्ड लगाना, रोड सही कराना व अन्य तथा समाप्त हो चुके ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क आदि का निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिए गए। उन्होने निर्देशित किया कि जनपद में संचालित समस्त प्राइवेट एम्बूलेन्स की पहचान कर उनके वाहन स्वामियों की सूची, मोबाइल नम्बर निकटवर्ती थानों को उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया कि जनपद के समस्त मार्गों के निकटतम ट्रॉमा सेन्टर, निकटवर्ती अस्पतालों को विशेष निर्देश इस आशय से दे दिये जायें।

उन्होने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे के टोल बूथों पर नियमानुसार हॉल्टिंग स्टेशन की स्थापना किये जाने हेतु शासन से बजट आदि की मांग की जाये। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या हेतु यातायात, पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त व्यस्तम चौराहों, मार्गों पर अपने कर्मचारियों की तैनाती कर शहर में जाम की समस्या से निजात दिलायी जाये। बैठक के दौरान उन्होने निर्देश दिए कि आम जनमानस को जागरूक करने हेतु एवं सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व कठोर प्रवर्तन कार्यवाही की जाये। सीटबैल्ट एवं हेलमेट के उपयोग हेतु जागरूकता अभियान निरन्तर चलाये जायें। अभियान चलाकर वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाये जाने की शत-प्रतिशत कार्यवाही करने के निर्देश उनक द्वारा दिये गये।

बैठक में उपस्थित इन्श्योरेन्स कम्पनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को सोलेशियम फण्ड स्कीम के तहत त्वरित आर्थिक सहायता 25000 रू0 सड़क दुर्घटना में घायल एवं मृतकों के परिवारों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उन्होने यातायात एवं परिवहन विभाग को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों द्वारा की जा रही ईंटों की ढुलाई व व्यवसायिक प्रयोग को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

बैठक के दौरान 18 मई को मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के निर्देशन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाण सहित अवगत कराया कि उनके द्वारा आज गुरूवार को राजकीय हाई स्कूल नगला खेड़ा फिरोजाबाद एवं जीजीआईसी टूण्डला व अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्र, छात्राओं, अध्यापकों को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित शपथ ग्रहण करायी गयी एवं प्रभात फेरी का कार्यक्रम किया गया।

उन्होने निर्देश दिए कि मार्ग उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने एवं दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों व स्थलों पर सांकेतिक बोर्ड लगाने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिए कि 15 वर्ष पुराने स्कूल वाहनों एवं फिटनेस समाप्त वाहनों का पंजीयन चिन्ह् निरस्त करें। साथ ही स्कूली वाहनों में एलपीजी किट का प्रयोग न हो, के सम्बन्ध में प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उन्होने ऐसे वाहनों की चर्चा की जो कि जनपद से एनओसी लेकर अन्य जनपद व राज्यों को चले गये हैं परन्तु उनका संचालन फिरोजाबाद जनपद में ही किया जा रहा है जो कि टीटीजैड क्षेत्र का भी उल्लंघन है, ऐसे वाहन स्वामियों व वाहनों के विरूद्व कठोर प्रवर्तन कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा

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