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ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियमों में कोई बदलाव नहीं

• यात्रियों के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना और बर्थ बुक करना वैकल्पिक है

• 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति है, यदि कोई बर्थ बुक नहीं की गई है

लखनऊ। हाल ही में समाचार माध्यम के एक हिस्से में ऐसी रिपोर्ट आई है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है। इन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।

रेल प्रशासन ने मीडिया रिपोर्ट्स दी गई समाचार सामग्री को भ्रामक बताया है। नई दिल्ली से प्रेषित (Release ID: 1852628) Visitor Counter : 55 के अनुसार भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं तो यह सुविधा निःशुल्क है जैसे पहले हुआ करती थी।

रेल मंत्रालय के 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क ले जाया जाएगा। हालांकि अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इस लिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अलग से बर्थ या सीट की मांग नहीं की जाए। तथापि यदि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ या सीट की मांग की जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।

रिपोर्ट-दयाशंकर चौधरी 

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