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Home Loans बचायेगा आपका टैक्स

भारत में होम लोन Home Loans लेने की प्रक्रिया अब और अधिक व्यापक और सरल हो गयी है। कम समय में वेरिफ़िकेशन और लोन वितरण, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर द्वारा अपने लिए उपयुक्त धनराशि की आसानी से गणना जैसी तमान खूबियाँ, होम लोन को एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं।

Home Loans लेना आपके लिए एक कारगर उपाय

इस कारण अगर आप अपने सपनों का घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं तो होम लोन Home Loans लेना आपके लिए एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। यही नहीं, क्या आप जानते हैं कि लोन के द्वारा आप इन्कम टैक्स में भी भारी बचत पा सकते हैं ?

जी हाँ, लोन राशि वापस चुकाने पर आप इन्कम टैक्स की सेक्शन 80C, सेक्शन 24 (b) और सेक्शन 80EE (पूर्व में) के अंतर्गत टैक्स में कटौती के हकदार हैं। फिर चाहे आप मूलधन का भुगतान करें या फिर ब्याज का, दोनों ही सूरतों में आप इस छूट के अधिकारी होंगे। आइए हम होम लोन और उससे जुड़े कर लाभ के बारे में और गहराई से पड़ताल करें।

यदि आप होम लोन के मूलधन को चुकाते हैं, तो आप सेक्शन 80C के तहत अधिकतम रु. 1,50,000 तक बचा सकते हैं। लेकिन, घर का निर्माण पूरा होने के बाद मूल ऋण राशि की अदायगी पर ही आप इस कर लाभ के भागीदारी बन सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, जो राशि आपने स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में देते हैं, उस पर भी आप 80C के अंतर्गत छूट ले सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फीस देने पर आप बिना होम लोन लिए भी, टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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