नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के उस कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में Chain चेन खींचने के आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। जबकि चेन खींचने पर दोषी करार दिए जाने पर देश के दूसरे हिस्सों में तीन साल की सजा का प्रावधान है।
Chain खींचने वाले अपराधी को
अब गुजरात क्रिमनल बिल 2018 के संशोधन को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी देने के साथ ही राज्य में अब Chain चेन खींचने वाले अपराधी को यदि चेन खींचने के दौरान पीड़ित घायल होता है तो 10 साल तक की जेल और 25,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने हाल ही में इस बिल को मंजूरी दी है।
देश के दूसरे हिस्सों में चेन खींचने के जुर्म में आईपीसी की धारा 379 के तहत चोरी की सामान्य धाराओं के तहत तीन साल तक की सजा या जु्र्माना या दोनों का प्रावधान है। गुजरात विधानसभा ने सितंबर 2018 में धारा 379 में दो क्लॉस आईपीसी 379 (ए) और 379 (बी) जोड़े थे। इस संबंध में गुजरात सरकार का सोंचना है कि चोरी की सामान्य धाराओं का फायदा उठाकर चेन खींचने की वारदात करने वाले अपराधी आसानी से जमानत पा जाते हैं।
अब नए नियम के तहत चेन खींचने के आरोपी को न्यूनतम पांच साल और अधिकतम सात साल की सजा मिलेगी। इस कानून के तहत यदि चेंन खींचने के दौरान आरोपी पीड़ित को घायल कर देता है या पीड़ित घायल हो जाता है तो सजा दस साल तक बढ़ाई जा सकती है।