पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड से कहा है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद एवं उसके चार साथियों को ‘जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने’ के लिए हिरासत में लिया गया। सईद शनिवार को बोर्ड के समक्ष पेश हुआ और उसने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने कश्मीरियों की आवाज बुलंद करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लिया।
बहरहाल, गृह मंत्रालय ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया और तीन सदस्यीय बोर्ड से कहा कि सईद और उसके चार साथियों को ‘जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने’ के लिए हिरासत में लिया गया। न्यायमूर्ति एजाज अफजल खान (सुप्रीम कोर्ट), न्यायमूर्ति आएशा ए मलिक (लाहौर हाई कोर्ट) और न्यायमर्ति जमाल खान मंदोखल (बलूचिस्तान हाई कोर्ट) की मौजूदगी वाले बोर्ड ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सईद और उसके चार साथियों- जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद, अब्दुल्ला उबैद और काजी कासिफ नियाज को हिरासत में लिए जाने को लेकर 15 को होने वाली अगली सुनवाई पर पूरा रिकॉर्ड सौंपे।
Tags Balochistan High Court Hafiz Saeed Home Ministry Jamaat-ud-Dawa Jihad Judicial Review Justice Ayesha A Malik Justice Ejaz Afzal Khan Kashmiris Lahore High Court Mastermind of the Mumbai attack Pakistan
Check Also
सीओपी29: भारत का जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ने का आह्वान
बाकू। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मंगलवार को अज़रबैजान ...