भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 जनवरी से एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का निर्देश दिया है. इस प्रॉडक्ट का नाम होगा सरल जीवन बीमा.
इस नाम के पहले इसे उपलब्ध कराने वाली कंपनी का भी नाम जुड़ा होगा. इससे पहले नियामक ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को इसी तरह का एक स्टैंडर्ड स्वास्थ्य बीमा प्रॉडक्ट बेचने का निर्देश दिया था, जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी.
स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिमम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपए का होगा. इरडा की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि सभी जीवन बीमा कंपनियों को 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य रूप से स्टैडर्ड प्रॉडक्ट बेचने की अनुमति दी गई है.
कंपनियां इस उत्पाद को 1 दिसंबर 2020 तक फाइल कर सकती हैं.
सरल जीवन बीमा के फीचर्स
सरल जीवन बीमा एक नॉन-लिंक्ड नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है. पॉलिसी टर्म के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर यह प्रॉडक्ट उसके नॉमिनी को सम अस्योर्ड का एक मुश्त भुगतान करेगा.
आत्महत्या को छोड़कर इस प्रॉडक्ट में और कोई भी एक्सक्लूजन नहीं होगा.
इस प्रॉडक्ट को लेने के लिए स्त्री-पुरुष, निवास स्थान, यात्रा, पेश या शिक्षा से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं होगी.
ग्राहकों को पॉलिसी चुनने में होगी सुविधा
इरडा के बयान के मुताबिक बाजार में कई तरह के उत्पाद होने से कई ग्राहकों को सही प्रॉडक्ट चुनने में कठिनाई होती है. इसलिए एक ऐसे प्रॉडक्ट की जरूरत थी, जो एक औसत ग्राहक की जरूरतों को पूरा कर सके. इससे ग्राहकों को चुनाव करने में आसानी होगी, कंपनी और ग्राहक के बीच विश्वास बढ़ेगा, मिस सेलिंग घटेगी और क्लेम सेटलमेंट के समय संभावित विवाद कम होंगे.