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श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर के सर्वे वाली मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

 श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा  और शाही ईदगाह  परिसर मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है.वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस का भी सर्वे कराने का फैसला 4 महीने के अंदर लेना होगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है। अर्जी के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में गत वर्ष प्रार्थना पर दाखिल किया था।

याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा, ‘हाई कोर्ट ने आज आदेश दिया है, कल हम इसे मथुरा जिला अदालत में दाखिल करेंगे, उसके बाद से चार महीने के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी पूरी करनी है

गौरतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और और शाही ईदगाह परिसर का साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में मंदिर पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है. कहा गया कि सालभर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।

मथुरा जिला न्यायालय में लंबे समय से याचिका पेंडिंग होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया.वाद मित्र मनीष यादव ने सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।

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