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आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर मिली अंतरिम जमानत; अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में बाबा आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगे और अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने उन्हें 15 मार्च तक के लिए यह अतंरिम जमानत दी है।

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आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर मिली अंतरिम जमानत; अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं

सजा के खिलाफ सज्जन की अर्जी पर जुलाई में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगे में सजा के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार और पूर्व पार्षद बलवान खोखर की याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई करेगा।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अगर अंतिम सुनवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो पाती है तो याचिकाकर्ता अदालत से सजा के निलंबन का अनुरोध कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए, जो सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

वहीं, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कुमार की नियुक्ति 10 जनवरी से प्रभावी होगी।

जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। जुमलाना ने कुमार को वक्फ बोर्ड के प्रशासन के रूप में काम करने से रोकने और कार्यालय को तत्काल खाली करने का निर्देश देने की मांग की थी।

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