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Asaram को नाबालिग से रेप मामले में उम्रकैद

Asaram को नाबालिग से रेप मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी एससी/एसटी विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं आशाराम के साथ 2 अन्य आरोपियों शिल्‍पी और शरदचंद्र को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर बनी विशेष कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने अपना अहम फैसला सुनाया है।

Asaram, पिछले 4 वर्षों से जेल में बंद था आरोपी

आशाराम पिछले 4 वर्षों से नाबालिग से रेप के आरोपी में दोषी करार दिए गये थे इसके बाद दोनों पक्षों के बीच अदालत में लंबे समय तक सजा पर बहस चलती रही। जिसमें आसाराम के वकील ने जज से उनके मुवक्किल को कम से कम सजा दिए जाने की मांग की थी। आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बीते चार साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम की सजा का ऐलान करने के बाद उनकी प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा मीडिया ट्रायल के बाद उन्होंने काफी झटके खाये हैं। उन्होंने कहा हमारी लीगल टीम ने अब तक फैसले का अध्ययन नहीं किया है। टीम के अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

धारा 376 और पोस्को एक्ट में ठहराया गया दोषी

नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (पोस्को) के तहत दोषी ठहराया गया। वह यौन उत्पीड़न के दो मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। एक मुकदमा राजस्थान में चल रहा है, जबकि दूसरा गुजरात में चल रहा है। पीड़िता के पिता ने कहा अदालत ने इंसाफ किया है।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ निषेधाज्ञा लागू

सुरक्षा के मद्देनजर जोधपुर सेंट्रल जेल के साथ पूरे जिले में सुरक्षा की कड़ी व्‍यवस्‍था के साथ ही निषेधाज्ञा लागू की गई। जिससे राम रहीम पर फैसले के बाद जिस तरह से पंचकूला में हिंसा हुई थी। ऐसी किसी भी हिंसक घटना से बचा जा सके। केन्द्र ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकारों से सुरक्षा बढ़ाने और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के लिए पहले ही आदेश दे दिया था। पीड़िता के घर और आशाराम के शाहजहांपुर स्थित रूद्रपुर आश्रम पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं। जिससे किसी तरह की हिंसक घटना से बचा जा सके।

आश्रम में पढ़ाई करने वाली नाबालिग से रेप का आसाराम पर आरोप

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग से बलात्कार करने का आशाराम पर आरोप लगा था। जिसमेें वह दोषी साबित हुए। यह लड़की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता का आरोप है कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुलाया था और 15 अगस्त 2013 को उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद आशाराम ने इन आरोपों को इंकार किया था। लेकिन मामले में कोर्ट ने आशाराम को दोषी पाया।

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