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इंद्राणी मुखर्जी पर बनी वेब सीरीज की रिलीज का रास्ता साफ, CBI की याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड और इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित वेब-सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित नेटफ्लिक्स बेव-सीरीज में अभियोजन पक्ष (सीबीआई) के खिलाफ कोई बात नहीं मिली है। अदालत के इस फैसले से सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने तक वेब-सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि उसने सीरीज देखी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे मुकदमे या अभियोजन पक्ष पर विपरीत प्रभाव पड़े।

‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: द बरीड ट्रुथ’ नाम की वेब-सीरीज का प्रीमियर 23 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने वाला था। लेकिन सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स को सीबीआई अधिकारियों और वकीलों के लिए सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित करने का निर्देश दिया था। नेटफ्लिक्स ने अदालत को सूचित किया था कि वह गुरुवार (29 फरवरी) तक सीरीज की स्ट्रीमिंग नहीं करेगा।

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