यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. योगी आदित्यनाथ को साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग को SC ने खारिज कर दिया है यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं।
इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सेवानिवृत्त हो रहे सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने आज इस मामले में फैसला सुनाया.
याचिकाकर्ता के वकील फुजैल अय्यूबी ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया, क्या राज्य एक आपराधिक मामले में प्रस्तावित आरोपी के संबंध में धारा 196 (सीआरपीसी) के तहत आदेश पारित कर सकता है और जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्य कार्यपालिका का प्रमुख भी है.
याचिकाकर्ता के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी ने हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए मुद्दों में से एक का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया था। इसमें लिखा गया था कि क्या सरकार धारा 196 के तहत आपराधिक मामले में ऐसे व्यक्ति के लिए आदेश पारित कर सकती है.