लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान केंद्रीय मंत्री पर फिरोजाबाद में बवाल कराने के आरोप लगे थे, जिससे अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. मामले के अनुसार 2014 लोकसभा चुनाव में मतदान में धांधली के विरोध में बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व भाजपा नेताओं ने सुभाष तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था.
- Published by- @MrAnshulGaurav
- Tuesday, April 26, 2022
फिरोज़ाबाद। केंद्रीय विधि राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को एमपी एमएलए कोर्ट ने राहत देते हुए 8 साल पुराने एक मामले में उन्हें बरी कर दिया है. आठ साल पहले साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए बबाल में उन्हें और उनके समर्थको को नामजद किया गया था.
लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान केंद्रीय मंत्री पर फिरोजाबाद में बवाल कराने के आरोप लगे थे, जिससे अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. मामले के अनुसार 2014 लोकसभा चुनाव में मतदान में धांधली के विरोध में बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व भाजपा नेताओं ने सुभाष तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था.
इस दौरान, जमकर बवाल आगजनी व लूटपाट हुई थी. इस मामले में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल समेत साठ समर्थको के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. एसपी सिंह बघेल के वकील राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किये गए जो आरोपियों को पहचान तक नही सके. इसके अलावा अभियोजन पक्ष आगजनी, लूट के भी सबूत पेश नही कर सका.कोर्ट ने इसे राजनीतिक द्वेषवश लिखाया गया केस मानते हुए सभी को बरी कर दिया है।
रिपोर्ट- मयंक शर्मा