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त्रिपुरा में 4 साल की मासूम के साथ कुकर्म करने वाले हैवान को कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा

त्रिपुरा के खोवाई जिले में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस जिले में फांसी की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है।मामला खोवाई जिले का है। जिले में मौत की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष (पीड़ित) की ओर से कुल 35 गवाह पेश किए गए।त्रिपुरा की एक अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के दोषी कालीचरण को फांसी की सजा सुनाई।

पीड़ित बच्ची पिछले साल 22 फरवरी को खोवाई जिले के तेलियामुरा के दुस्की इलाके से लापता हो गई थी। उसका शव छह दिनों बाद जंगल से बरामद किया गया था। वकील विकास देब ने कहा कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक है।

जिला अदालत और विशेष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के न्यायाधीश शंकरी दास ने मामले में जांच अधिकारी बिद्येश्वर सिन्हा द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद दोषी को मृत्युदंड का आदेश दिया।

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