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निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, तौफीक और रेहान को उम्रकैद, 20-20 हजार का जुर्माना भी

निकिता तोमर हत्याकांड (Nikita Tomar Judgment) में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी तौफीक और रेहान की सजा पर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने रेहान और तौफीक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. शुक्रवार को सजा पर बहस के दौरान, निकिता तोमर के वकील ने कोर्ट से आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में एक उदाहरण स्थापित हो. जबकि दोषियों की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील ने बचाव पक्ष की तरफ से फांसी की सजा की मांग का विरोध करते हुए दलील दी थी कि ये मामला रेयर ऑफ द रेरेस्ट की श्रेणी में नहीं आता है. दोनों दोषी, छात्र हैं इसीलिए कोर्ट सजा सुनाते समय इस बिंदु पर भी गौर करे.

26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. फैस्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान नाम के दो लड़कों को बुधवार को निकिता की हत्या में दोषी ठहराया गया है. वहीं तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया था. इसी बीच गुरुवार शाम को इस केस में फैसला सुनाने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त जिला और सेशन जज सरताज बसवाना का ट्रांसफर रेवाड़ी कर दिया है, वह पहले फरीदाबाद में तैनात थे.

बुधवार को कोर्ट ने 12 मिनट में सुनाया था फैसला

निकिता तोमर की हत्या (Nikita Tomar Murder Case) के मामले में कोर्ट ने बुधवार को सिर्फ 12 मिनट में ही अपना फैसला सुना दिया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को निकिता की हत्या का दोषी ठहराया. वहीं तीसरे आरोपी अजरुउद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया था. हालांकि अजरुद्दीन को जैसे ही कोर्ट में पेश किया गया वह भारी पुलिस बल को देखकर इतना घबरा गया कि बेहोश ही हो गया. अजरुद्दीन पर निकिता के हत्यारों को पिस्तौल मुहैया कराने का आरोप था. कोर्ट ने उसे बरी करते हुए उससे एक बेल बॉन्ड भरवाया है. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है और इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट में अपील करता है तो अजरुद्दीन को भी मौजूद रहना होगा.

कॉलेज के बाहर हुई थी निकिता की हत्या

बल्लभगढ़ में B.Com फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर निकल रही थी, तभी तीन लोगों ने उसका अपहरण करने की कोशिश की. निकिता के विरोध करने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सारी घटना कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. फरीदाबाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर तौसीफ, रिहान और अजरूद्दीन को गिरफ्तार कर 11 दिन में चार्जशीट पेश की थी.

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