चंद्रपुर। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर थूकना निषिद्ध कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, थूकने के कारण कोविड-19 फैल सकता है क्योंकि संक्रमित व्यक्ति की लार में 24 घंटे से अधिक समय तक वायरस मौजूद रहता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र सरकार से कोरोना महामारी के बीच सभी तंबाकू उत्पादों, सुपारी और पान मसालों पर रोक लगाने की भी मांग की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्र में यह उल्लेख किया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने लोगों से तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर नहीं थूकने की अपील की है। तंबाकू उत्पाद जैसे पान मसाला और सुपारी चबाने से मुंह में अधिक लार बनती है जिससे लोगों को उसे थूकने की इच्छा होती है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से कोविड-19 अधिक फैल सकता है।
इस बीच, गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत लॉकडाउन के लिए अपने दिशानिर्देशों में सभी जिला प्रमुखों, नगर निगमों से शराब, तंबाकू और गुटका की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर रोक लगाने को कहा है। बृहन्न मुंबई नगर निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पहले ही 1,000 रुपये का जूर्माना लागू कर दिया है।