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‘नागरिकों की आजादी के संबंध में हर एक दिन मायने रखता है’, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी नागरिक की आजादी के संबंध में एक-एक दिन अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अमनदीप सिंह ढल्ल ने अपने वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से याचिका दायर की।

याचिका में कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट बीते कई महीनों पर ढल्ल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट को जल्द जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया है।

‘नागरिकों की आजादी के संबंध में हर एक दिन मायने रखता है’, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियमित जमानत पर हाईकोर्ट 40 मौकों पर सुनवाई कर चुका है और अब मामले को 8 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। पीठ को बताया गया कि बीते साल जुलाई में नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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इस पर जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ’40 सुनवाई के बाद भी आप नियमित जमानत पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जो मामले नागरिकों की आजादी से जुड़े हैं, उनमें एक-एक दिन मायने रखता है। नियमित जमानत का मामला बीते 11 महीनों से लंबित है और इससे याचिकाकर्ता की आजादी का हनन हो रहा है।’

गर्मियों की छुट्टियों से पहले फैसला लेने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि जमानत याचिका पर गर्मियों की छुट्टियों से पहले फैसला करें। हाईकोर्ट में 3 जून से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और आखिरी कार्यदिवस 31 मई होगा। ढल्ल दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी है, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही है।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने ढल्ल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके खिलाफ ढल्ल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, ढल्ल शराब नीति को बनाने, आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचाने में शामिल था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब नीति लागू की थी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सितंबर 2022 को शराब नीति को वापस ले लिया गया था।

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