नई दिल्ली। ईवीएम (EVM) का 50% vvpat से मिलान कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आदेश में बदलाव करने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी के मिलान की संख्या बढ़ाने संबंधी मामले को ख़ारिज करते हुए करते हुए कहा कि एक ही मामले को कितनी बार सुनें?
प्रत्येक असेंबली से 1 की जगह 5 VVPAT
कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में 50% प्रत्येक असेंबली से 1 की जगह 5 वीवीपीएटी (VVPAT) के मिलान का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में अपने पुराने रुख को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान प्रमुख विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू, फारुख अब्दुल्ला, डी राजा और अहमद पटेल कोर्ट पहुंचे थे।