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पराली जलाने वाले किसान से वसूला जाएगा जुर्माना: जिलाधिकारी

औरैया। जनपद में फसल अवशेष जलाने की घटना को रोकने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य कई जनपद स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि राजस्व विभाग द्वारा पराली जलाने की घटना की पुष्टि की जाती है तो आरोपित किसान के विरुद्ध अभिलंब एफ आई आर दर्ज कराते हुए नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए। जिस कंबाइन हार्वेस्टर मालिक द्वारा आरोपित किसान के खेत में कटाई की गई है। उसकी कंबाइन हार्वेस्टर पुलिस व प्रधान विभाग द्वारा सीस की जाए। फसल अवशेष जलाने की घटना होने पर संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 (1) 6 के तहत कार्रवाई की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न कर पाने पर लेखपाल, पंचायत सचिव, प्राविधिक सहायक, सिपाही, चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित किया जाए। साथ ही तहसीलदार एवं थानाध्यक्ष को कड़ी चेतावनी निर्गत की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अपर मुख्य सचिव सचिव कृषि द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस एवं अग्निशमन विभाग यह सुनिश्चित करें कि फसल अवशेष जलने की सूचना प्राप्त होते ही आग बुझाने की कार्रवाई तत्परता से की जाए जिससे कि आसन्न पर्यावरण प्रदूषण को न्यूनतम किया जा सके।

फसल अवशेष जलाए जाने की सूचना प्राप्त होते ही समस्त संबंधित विभागों द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित सेल को उसी दिन सांयकाल तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित की जाए अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर

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