वाराणसी। प्रभारी जिला जज लोकेश राय की अदालत ने दलेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करनें व उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करनें के मामले सास समेत चार आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की दशा में आरोपी सास मधु केशरी, ममिया सास मिनाक्षी केशरी, ममिया ससुर रवि केशरी व प्रकाश केशरी द्वारा 50 -50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व पंकज तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चौक निवासिनी वादिनी वंदना केशरी ने 8 अक्टूबर 2020 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी शादी 30 जनवरी 2016 को लक्ष्मी कुंड थाना लक्सा निवासी सुजीत केशरी उर्फ मिट्ठू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालें दहेज़ के लिए प्रताड़ित करने लगे। वादिनी जब गर्भवती हो गयीं तो उसे उसके ससुराल वालों ने मैयके भेजवा दिया। जहां उसे एक पुत्र पैदा हुआ।
उसके बाद वह ससुराल आई तो पति सुजीत केशरी, ममिया ससुर प्रकाश केशरी, रवी केशरी, सास मधु केशरी व ममिया सास मिनाक्षी केशरी उसे लात घूसो के मारते- पिटते व प्रताड़ित करतें थे, साथ ही ममिया सास मिनाक्षी केशरी के उकसाने पर पति सुजीत केशरी उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करता था। जिससे वह आजिज आकर मायके चली गई। आरोप है कि 17 मई 2020 को पति सुजीत केशरी 8 से 10 आदमियों के साथ उसके मायके पहुंचा और अपने ससुर को गाली देतें हुए धमकी दिया कि तुम्हारी लड़की को तलाक देगे। बड़े बुजुर्गों के समझाने पर विवाहिता अपने ससुराल गयी। जहां आरोपितों ने दस लाख रुपये की मांग को लेकर पुनः उसे बुरी तरह मारा पिटा और मिट्टी का तेल छिड़ीक कर जान से मार देने की धमकी दी।
किसी तरह वादिनी अपनी जान बचाकर अपने मयके पहुंची और महिला थाने में शिकायत दर्ज करायी। लेकिन वहा पर कोई सुनवाई न होने पर उसने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर चौक थाने की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498,-A, 377, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
रिपोर्ट-जमील अख्तर