Breaking News

खुशखबरीः एक अक्टूबर से रोजमर्रा की ये चीजें होंगी सस्ती, आप भी देखें पूरी लिस्ट

त्यौहारी सीजन शुरू हो चुका है। अक्टूबर महीने में दशहरा और दीवाली लोगों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आने वाले हैं। लोग अपने प्रियजनों को गिफ्ट देने की तैयारी करने लगे हैं। इस बीच, केंद्र सरकार ने भी जनता को शानदार तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में कई चीजों से टैक्स का बोझ कम किया गया है, जिससे एक अक्टूबर से रोजमर्रा के कई सामान सस्ते होने वाले हैं।

ये चीजें हुईं सस्ती

(1) होटल में ठहरना हुआ सस्ता- जीएसटी काउंसिल की गोवा बैठक में सबसे बड़ी राहत होटल इंडस्ट्री को मिली है। अब 1000 रुपये तक किराए वाले पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं इसके बाद 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 7500 रुपये तक टैरिफ वाले होटल रूम पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। इसी तरह 7500 रुपये से ज्याटा टैरिफ वाले होटल रूम के किराए पर जीएसटी 18 फीसदी कर दिया गया है। जबकि इससे पहले होटल रूम पर 28 फीसदी की दर से टैक्‍स लगता था. जीएसटी की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।

(2) ये वाहन भी हुए सस्ते- जीएसटी काउंसिल ने 28 फीसदी के जीएसटी के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया गया है।1200 सीसी के पेट्रोल वाहनों पर सेस की दर 1 फीसदी और 1,500 सीसी के डीजल वाहनों पर 3 फीसदी कर दिया गया है। दोनों तरह के वाहनों पर सेस की मौजूदा दर 15 फीसदी है. वहीं जीएसटी की दर 28 फीसदी है।

(3) सूखी इमली जीएसटी फ्री- जीएसटी काउंसिल की बैठक में सूखी इमली पर GST दर जीरो हो गई है। इससे पहले 5 फीसदी GST लगता था।

(5) पैंट की जिप सस्ती- काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी को 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है।

(6) ये चीजें भी हुई सस्ती- जीएसटी काउंसिल ने समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य रत्नों पर टैक्‍स की दर घटा दी है। इसके साथ ही भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को भी जीएसटी से छूट दी गई है।

ये सामना हो गए महंगे

(1) ट्रेन के डिब्बे महंगे- रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर GST की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है।

(2) कैफीन वाले प्रोडक्ट महंगे- पेय पदार्थों पर जीएसटी की वर्तमान 18 फीसदी की दर की जगह 28 फीसदी की दर से टैक्‍स और 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस लगाया गया है।

ये अहम फैसले भी जानें

(1) इसके अलावा बुने/बिना बुने पॉलीथिलीन थैलियों पर एकसमान 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

(2) जीएसटी बैठक में जीएसटी के अंतर्गत टैक्‍स देने वाले करदाताओं के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा रिफंड का दावा करने के लिए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अनियवार्य करने पर भी चर्चा हुई।

(3) जीएसटी रिटर्न के प्रॉसेस को आसान करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाएगी। काउंसिल के फैसले के मुताबिक रिटर्न फाइल करने का नया तरीका अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा ताकि लोगों को इसे अपनाने में दिक्कत न हो।

About Aditya Jaiswal

Check Also

सीएम योगी ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी बधाई, बोले- शुचिता एवं पारदर्शिता से पूरी हुई परीक्षा

लखनऊ। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ...