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कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के दृष्टिगत दिशा निर्देश जारी

लखनऊ। कोविड-19 के दृष्टिगत विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी के द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। जिसके अनुसार कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों हेतु किसी भी बन्द स्थान यथा-हाॅल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जा सकेगा।

इसके साथ ही खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

उन्होंने समस्त मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।

 

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