कोरोना महामारी के बीच आपके लिए काम की खबर है। कोरोना होने पर आप किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। बशर्ते आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और वह हॉस्पिटल आपकी बीमा कंपनी से लिंक्ड हो।कैशलेस यानी बिना पैसे दिए कोरोना का इलाज करवाया जा सकता है। ये आदेश इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने दिया है। आदेश के मुताबिक, कोई नेटवर्क हॉस्पिटल अगर ऐसा नहीं करता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर कार्रवाई होगी।
कैशलेस इलाज न मिलने पर क्या करें ?
बीमाधारक को जिस बीमा कंपनी के पास शिकायत दर्ज करानी है उसके संबंधित शिकायत निवारण सेल से संपर्क करना होगा। यहां बीमधारक को अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज कराने के 15 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी संतोषजनक कदम नहीं उठाती है तो बीमाधारक बीमा कंपनी की शिकायत बीमा नियामक इरडा से कर सकता है। इरडा के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए बीमाधार को पूरी जानकारी मुहैया करानी होती है। इसके लिए उसको शिकायत पंजीकरण फॉर्म इरडा की वेबसाइट (https://www.policyholder.gov.in/Report.aspx#) से डाउनलोड करनी होगी। इस फॉर्म में शिकायत का ब्योरा भरकर इरडा की वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायर्ज कर कराई जा सकती है।
चार तरह से दर्ज करा सकते हैं शिकायत
1. इरडा के कंज्यूमर रिड्रैसल डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
2. जरूरी दस्तावेजों के साथ Complaints@irdai.gov.in पर मेल कर शिकायत कर सकते हैं।
3. इरडा के पोर्टल से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए अपनी शिकायत को igms.irda.gov.in पर दर्ज कर मॉनिटर कर सकते हैं।
4. इरडा को शिकायत लिखकर भी भेज सकते हैं। इसके लिए शिकायत रजस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। इसके बाद इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर हैदाबार के पते पर पोस्ट या कोरियर कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि इरडा या बीमा कंपनी के पास शिकायत दर्ज करने बाद रेफरेंस नंबर लेना जरूरी है। इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। इसी के जरिए आप अपनी शिकायत पर हो रही कार्रवाई का पता लगा पाएंगे।