किसी भी सरकारी योजना के लाभ, बैंकों से लेन देन और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. आज आपको पैन कार्ड से जुडी बहुत जरूरी जानकारी लेकर आये है, जिसे ध्यान से जाने, दरअसल, 10 डिजिट का पैन नंबर, जिसमें नंबर और अल्फाबेट होते हैं, धारक को दिया जाता है. ये प्रति व्यक्ति सिर्फ एक होता है.
ऐसे में एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पैन कार्ड मिल सकता है. अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड होते हैं तो उसे अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करना पड़ता है. ऐसा न करने पर कार्ड होल्डर को बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है, इतना ही नहीं कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.
इसके अलावा पैन कार्ड में गलत जानकारी देने पर भी धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1962, के सेक्शन 272(B) के अंतर्गत 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. वहीं कार्ड भी रद्द कर सकता है.
वैसे तो विभाग प्रति व्यक्ति एक ही पैन कार्ड जारी करता है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन तो करता है लेकिन पोस्टल या अन्य वजहों से पैन कार्ड मिलने में देरी हो जाती है, ऐसे में आवेदन दोबारा कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं और उन नाम पर दो पैन कार्ड बन कर आ जाते हैं. ऐसे में एक कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए.